सागौन और बीजा लकड़ी को सर्च वारंट के तहत घर से जप्त कर वन विभाग ने कि बड़ी कार्रवाई

 
गरियाबंद फिंगेश्वर प्रेस विज्ञप्ति वन मंडल  के अनुसार दिनांक 24.11.2020 दिन मंगलवार को वन परिक्षेत्र फिंगेश्वर अन्तर्गत राजस्व ग्राम
सिरीखुर्द में गुप्त सूचना के अधार पर संयुक्त वनमंडलाधिकारी राजिम श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव
द्वारा जारी सर्च वारंट एवं उनके निर्देशानुसार ग्राम सिरीखुर्द निवासी रेवाराम वर्मा वल्द स्व. मिलन
राम वर्मा के गृह निवास में तलाशी लिया गया तथा आरोपी  रेवाराम वर्मा के गृह निवास से सागौन चिरान
चौरस 08 नग = 0.199 घ.मी. राशि 16710.00 रू., बीजा पल्ला 06 नग = 0.049 घ.मी. राशि 1879.00
रू. कुल वनोपज 14 नग = 0.248 घ.मी. राशि 18589.00 रू. का वनोपज जप्त किया गया । उक्त
आरोपी के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 72 (1) (ग) एवं म.प्र. वनोपज (व्यापार
विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 15 (1) के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 12885/08 दिनांक
24.11.2020 पंजीबद्ध कर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जा रहा है । जप्त वनोपज को कार्टिग
चालान 701/04 दिनांक 24.11.2020 के माध्यम से उपभोक्ता/निस्तार डिपो फिंगेश्वर परिवहन
कराया गया है । उक्त कार्यवाही में श्री शिवशंकर तिवारी वन परिक्षेत्र अधिकारी फिंगेश्वर, श्री कृष्ण
कुमार सोनी स.प.अ. फिंगेश्वर, श्री मनीष कुमार वर्मा स.प.अ. जामगांव, श्री टोमन लाल साहू वनरक्षक,
श्री प्रेमलाल नामदेव वनरक्षक, श्री अनिल राव कृदत्त वनरक्षक, श्री पोखराज साहू वनरक्षक,
श्रीमती
सरिता साहू वनरक्षक, कु. पूर्णिमा ध्रुव वनरक्षक एवं कु. माधुरी यादव वनरक्षक मौजुद थे ।
वन परिक्षेत्र अधिकारी
फिंगेश्वर

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