जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह 18 जनवरी को
जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह 18 जनवरी को
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण करना है। विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना। सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से निर्धनों के मनोबल ध् आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार। सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन। विवाहों में दहेज के लेन-देन की रोकथाम करना। योजना की पात्रता - कन्या मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत जारी राशन कार्ड धारितष् परिवार की होनी चाहिये। एक परिवार की अधिकतम दो कन्या लाभांवित की जा सकेगी। कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिये। कन्या प्रथम विवाह के लिए इस सहायता की पात्र होगी। सामूहिक विवाह में सम्मलित होने वाली कन्या को ही उक्त सहायता की पात्रता होगी। कन्या एवं उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिये। साक्षर कन्याओं को सहायता प्रदान करने में प्राथमिकता दी जायेगी। कन्या को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अथवा अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित सामूहिक विवाह योजनाओं में से किसी एक योजना के तहत लाभ पाने की पात्रता होगी।