कोरोना वायरस की श्रृंखला तोड़ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन जरूरी
कोरोना वायरस की श्रृंखला तोड़ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन जरूरी
संयुक्त जिला कार्यालय में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक होगी कोरोना टेस्ट
गरियाबंद 19 मार्च 2021/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने कहा है कि जिले में कोरोना वायरस ( कोविड-19) से बचाव व रोकथाम और संकमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिये फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क एवं समय-समय पर हाथ धोना/सेनिटाइज करना अधिक कारगर है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 17 जुलाई 2020 को जारी अधिसूचना अनुसार कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित विनियम के उल्लंघन में 200 रूपये जुर्मानाअधिरोपित करने हेतु समस्त इन्सीडेंट कमांडर, अर्थात सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा) जिला गरियाबंद, तहसीलदार/नायब तहसीलदार/थाना प्रभारी/उप निरीक्षक पुलिस/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निरीक्षक को अपने-अपने तहसील/जनपद/नगर सीमा क्षेत्र अन्तर्गत 17 मार्च 2021 से कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही यह भी निर्देशित है कि यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इन्कार किया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट, 1897 (यथासंशोधित 2020) सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविङ-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाये। यदि किसी दुकान/व्यावसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो, उक्त दुकान /व्यावसायिक संस्थान को आगामी 15 दिवस के लिए सील किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया है कि सभी तहसील में कम से कम दो टीम प्रतिदिन कार्य करेंगे, जिसमें शहरी क्षेत्र में तहसीलदार/थाना प्रभारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार/नायब तहसीलदार/उप निरीक्षक पुलिस/पंचायत इंस्पेक्टर संबंधित क्षेत्र में सोशल डिस्टेसिंग सार्वजनिक स्थलों में फेस कवर नहीं पहनने पर एवं सार्वजनिक स्थानों पर थुकते हुए पाये जाने पर कार्यवाही करेंगे। संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद में प्रतिदिन कोरोना टेस्ट सुबह 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक किया जाएगा जिसके लिए पृथक से टीम तैनात रहेंगे। यहां पर सभी विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों एवं जिला कार्यालय आने जाने वालो की टेस्ट किया जायेगा।
जुर्माना राशि देने से इन्कार करने वालों पर होगी एफ.आई.आर. दर्ज
गरियाबंद 19 मार्च 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिले में कोविड-19 संक्रमण के श्रृखंला तोड़ने निर्देशों का पालन नहीं करने और जुर्माना राशि देने से इन्कार करने वालों के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज होगी। जिला दण्डाधिकारी ने भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित विनियम के उल्लंघन में 200 रूपये जुर्माना अधिरोपित करने एवं यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इन्कार किया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट, 1897 (यथासंशोधित 2020) सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर दर्ज करने के आदेश दिये है। इसी प्रकार यदि किसी दुकान/व्यवसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो, उक्त दुकान/व्यवसायिक संस्थान को आगामी 15 दिवस के लिए सील करने के लिए समस्त इन्सीडेंट कमांडर, अर्थात सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिला गरियाबंद तहसीलदार/नायब तहसीलदार/थाना प्रभारी/उप निरीक्षक पुलिस/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निरीक्षक को आदेशित किया गया है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके उल्लंघन होने पर जुर्माना राशि भी अधिरोपित की गई है।


