सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नही पहनने पर 500 रूपये जुर्माना अधिरोपित होगा
सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नही पहनने पर 500 रूपये जुर्माना अधिरोपित होगा
गरियाबंद 26 मार्च 2021/जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं रोकथाम, संकमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क एवं समय-समय पर हाथ धोना/सेनिटाइज करना अधिक कारगर है, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुपालन में सार्वजनिक स्थलों में मास्क फेस कवर नही पहनने की स्थिति में निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर उल्लंघन में 200 रूपये जुर्माना अधिरोपित करने हेतु पूर्व में आदेश प्रसारित किया गया था।
छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नही पहनने की स्थिति में 500 रूपये लिये जाने का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार क्षीरसागर द्वारा समस्त इन्सीडेंट कमांडर, अर्थात सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिला गरियाबंद तहसीलदार/नायब तहसीलदार/थाना प्रभारी/उप निरीक्षक पुलिस/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निरीक्षक को आदेशित किया गया है कि सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नही पहनने की स्थिति में 500 रूपये रूपये जुर्माना अधिरोपित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


