शर्तों के साथ और भी दुकान खुलेगी सुबह 7:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक दुकाने


कलेक्टर ने कुछ दुकानों को अपने आदेश में संशोधित करते हुए अपने आदेश में दुकान खोलने की इजाजत दे दी है पढ़ें क्या है आदेश पत्र में
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)जिला जनसंपर्क कार्यालय, गरियाबंद



 *कपड़ा / जूता चप्पल / बर्तन /हार्डवेयर / इलेक्ट्रानिक /इलेक्ट्रीकल /जनरल स्टोर /सोना चांदी की दुकान अब  प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक  खुलेगी* 

 *बैंक और मंडी को भी खोलने की अनुमति* 

 *अनुमति प्राप्त सभी दुकानें अब प्रातः 7 बजे से 2 बजे तक खुलेगी* 


गरियाबंद 23 मई 2021,कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री निलेश क्षीरसागर द्वारा जिले में 31 मई ,प्रातः 6 बजे तक सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। इस दौरान  जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राहतों के साथ ढील दी गयी थी।  उक्त आदेश के अनुक्रम में संशोधित आदेश के तहत अब जिला अंतर्गत कपड़ा / जूता चप्पल / बर्तन /हार्डवेयर / इलेक्ट्रानिक /इलेक्ट्रीकल /जनरल स्टोर /सोना चांदी की दुकान को खोले जाने की अनुमति प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक प्रदान की गईं है। पूर्व आदेश की कंडिका 28 में  संशोधन किया गया  है। जिला गरियाबंद अंतर्गत स्थित सभी बैंक शाखाएं अपने 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक संचालित हो सकेंगी। जिसमें व्यापारिक व अन्य सभी प्रकार के लेन देन की अनुमति शामिल  है। वर्तमान में ग्रीष्मकालीन धान की कटाई आरंभ हो गयी है। रबी फसलों की बिकी/खरीदी हेतु कृषि उपज मंडियों को प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है। होटल/ रेस्टारेंट परिसर में विवाह समारोह करने की अनुमति भी  प्रदान किया गया  है। विवाह में अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति होगी। विवाह कार्यक्रम हेतु संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी  से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा । जिला अंतर्गत अनुमति प्राप्त दुकानें अब प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक संचालित होगी । पूर्व आदेश 16मई.2021 की शेष कंडिका पूर्ववत रहेगी । अतः उपरोक्त आदेशानुसार समस्त दुकान/शो-रूम संचालकों को व्यापारिक गतिविधियों के दौरान कोविड-19 संकमण रोकथाम हेतु फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन व सेनेटाईजर, मास्क आदि का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन नही किये जाने की दशा में दुकान संचालक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किया जाकर दुकान/शो-रूम सील की जा सकती है।
-: संशोधित आदेश :कमांक/
एडीएम/2021
गरियाबंद, दिनांक 22/05/2021
कोरोना वायरस (कोविड)-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु प्रकरणों की संख्या में लगातार
वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1641/
ए.डी.एम./2021, गरियाबंद दिनांक 16.05.2021 द्वारा गरियाबंद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक
31.05.2021 प्रातः 06:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला गरियाबंद में सार्वजनिक
आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।
01. उक्त आदेश के अनुक्रम में संशोधित आदेश के तहत गरियाबंद जिला अंतर्गत कपड़ा / जूता
चप्पल / बर्तन / हार्डवेयर / इलेक्ट्रानिक /इलेक्ट्रीकल /जनरल स्टोर / सोना चांदी की दुकान
को खोले जाने की अनुमति प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक प्रदान की जाती है।
02. कंडिका 28 में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है। जिला गरियाबंद अंतर्गत स्थित सभी बैंक
शाखाएं अपने 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक संचालित
हो सकेंगी। जिसमें व्यापारिक व अन्य सभी प्रकार लेन देन की अनुमति प्रदान की जाती है।
03. वर्तमान में ग्रीष्मकालीन धान की कटाई आरंभ हो गयी है। रबी फसलों की बिकी/खरीदी हेतु
कृषि उपज मंडियों को प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है।
04. होटल/ रेस्टारेंट परिसर में विवाह समारोह करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विवाह में
अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति होगी। विवाह कार्यक्रम हेतु संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी
जिला गरियाबंद से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
05. गरियाबंद जिला अंतर्गत अनुमति प्राप्त दुकानें प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक संचालित
रहेंगी।
इस कार्यालय आदेश क्रमांक/1641/क/ ए.डी.एम./2021, गरियाबंद दिनांक
16.05.2021 की शेष कंडिका पूर्ववत रहेगी ।
अतः उपरोक्त आदेशानुसार समस्त दुकान/शो-रूम संचालकों को व्यापारिक गतिविधियों
के दौरान कोविड-19 संकमण रोकथाम हेतु फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन व सेनेटाईजर, मारक
आदि का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन नही किये जाने की
दशा में दुकान संचालक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किया जाकर दुकान/शो-रूम सील की जा
सकती है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला
गरियाबंद

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