रात 8:00 बजे तक खुल सकेंगे दुकाने

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
-: कलेक्टर गरियाबंद अपने नए आदेश जिला गरियाबंद, में आम जनता के आवागमन एवं
अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।
कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में क्रमशः सुधार होने से उपरोक्त आदेश में आंशिक
संशोधन करते हुये प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं
अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी
मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ, पार्क
व जिम इत्यादि अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 8.00 बजे तक खोले जा सकेगें।
रविवार को अतिआवश्यक सेवा को छोड़कर अन्य दुकानें (छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम,
1958 की धारा 13 (एक) के तहत दुकानें बंद रहेंगी)
प्रतिदिन रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके
दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/फल/सब्जी की
लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को
छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है


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